रायगढ़ में फर्जी दस्तावेज बनाकर कफ-सिरफ की बिक्री:
कोर्ट ने डेढ़ साल की सुनाई सजा, 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
रायगढ़ में फर्जी दस्तावेज बनाकर कफ-सिरफ की बिक्री:
कोर्ट ने डेढ़ साल की सुनाई सजा, 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
प्रतिबंधित कप सिरफ की बिक्री के मामले में आरोपी को सजा
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने प्रगति इंटरप्राइजेस के संचालक सांवरिया गोयल को डेढ़ साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। प्रगति इंटरप्राइजेस फर्म ने प्रतिबंधित कफ सिरफ फेंसीडिल की बिक्री के लिए गलत ढंग से दस्तावेज तैयार किया था।
दरअसल, लोक अभियोजक के अनुसार कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग रायगढ़ में औषधि निरीक्षक के रूप में पदस्थ कमलकांत पाटनवार ने विभाग के निर्देश पर 5 मार्च 2011 को गांधी गंज स्थित मे. प्रगति इंटरप्राइजेस का निरीक्षण किया।
इस दौरान में प्रतिष्ठान में औषधि फेंसीडिल कफ सिरप 100 एमएल बैच नं. पीएचवी 0265 निर्माता एबॉट हेल्थ केयर प्रा.लि. ग्राम भतौली खुर्द पोस्ट बड्डी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश का बिक्री के लिए रखा 1310 बॉटल पाया गया।
इस प्रतिबंधित कप सिरफ फेंसीडिल में संघटक कोडिन फॉस्फेट मिलाया जाता है, जिसके कारण औषधि की अधिक मात्रा लेने पर नशा आने लगता है। उसी समय औषधि निरीक्षक ने 1310 बॉटल औषधि को आगामी 20 दिवस तक विक्रय नही करने के लिए कार्रवाई की गई।