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सरकार के निर्णय से भूमि त्रुटि सुधार हुआ आसान-निराला…

भटगांव।भाजपा नेता गिरवर निराला ने कहा कि पूर्व में भूपेश बघेल सरकार द्वारा राजस्व विभाग आयुक्त भू अभिलेख में भुइंया साफ्टवेयर को ले कर बड़ा बदलाव किया गया था जिससे किसान अपनी भूमि संबंधी त्रुटि सुधार हेतू तहसीलदार के जगह एसडीएम को आवेदन कर रहा था। जिससे किसानों को भारी परेशानी एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जिसे छग शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भू स्वामी की परेशानी को देखते हुए छग भू राजस्व संहिता 1959(क्र. 20 सन 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त संहिता की धारा 115 के अधीन तहसीलदार को उक्त शक्तियां प्रदत्त की है।
गिरवर निराला ने कहा कि तहसीलदार को निम्न शक्ति दी गई है, जिससे भूमि स्वामी उनके पिता, पति के नाम उप नाम जाति पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करना, त्रुटिवश जोड़े गये खसरों को पृथक करना भूमि के सिचिंत-असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना, भूमि के एक फसली बहु फसली की प्रविष्टि मे त्रुटि सुधार करना, अब रकबा, खसरा या फसल संशोधन जैसे छोटे-छोटे कार्यों का त्रुटि सुधार कराना असान होगा।

आगे निराला ने कहा कि पहले छोटी सी त्रुटि सुधार के लिए भूमि स्वामियों को अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन देना पड़ता था फिर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश तहसीलदार के नाम से जारी होता था व तहसीलदार द्वारा पटवारी को आदेश जारी की जाती थी उसके बाद पटवारी द्वारा जांच कर प्रतिवेदन तहसीलदार कार्यालय में जमा करते थे जो फिर तहसीलदार कार्यालय से अनुविभागीय अधिकारी को अपना प्रतिवेदन भेजते थे। उनके द्वारा आदेश जारी होता था, उसके बाद ही छोटा सा भी त्रुटि सुधार हो पाता था। जिसमें 1 से 2 माह का समय लगता था। छत्तीसगढ़ राजपत्र के अधिसूचना से अब सप्ताह भर में सभी कार्य हो जायेगा। भूमि स्वामियों के त्रुटि सुधार का कार्य सरलता से हो जिसके लिए छग सरकार के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं लोकप्रिय राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया।

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