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एडीईओ आनंद वर्मा एंड टीम की अवैध महुआ शराब पर बड़ी कार्रवाई…

सरसीवां में अलग-अलग दो प्रकरणों में 70 लीटर महुआ शराब और 2350 किलो लाहन जप्त,अज्ञात आरोपियों के खिलाफ़ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज...

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 12 सितम्बर 2024/आबकारी आयुक्त सह सचिव आर. संगीता के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर धर्मेश साहू एवं जिला आबकारी अधिकारी सोनल नेताम जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में बुधवार को आबकारी वृत्त सरसीवां द्वारा सबरिया डेरा, सलौनीकला और सबरिया डेरा छिरचुवा (रायकोना) में कार्रवाई किया गया। सबरिया डेरा और छिरचुवा का दो प्रकरण बनाया गया जिसमें 70 लीटर कच्ची महुआ शराब और 2350 किलोग्राम लाहन जप्त किया गया है, जिसका कुल बाजार मूल्य एक लाख 24 हजार रुपए है।

प्रकरण क्रमांक 01 में आबकारी विभाग जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सलौनीकला सबरिया डेरा थाना भटगांव में महानदी के किनारे बड़े पैमाने पर कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है एवं आसपास के क्षेत्रो में इसका विक्रय किया जाता है। वर्तमान में बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब का निर्माण करने के लिए महुआ लाहान को नदी के किनारे बने गढ़ढ़ो में पानी में डुबाकर रखा गया है तथा वहीं पर निर्मित हाथ भट्ठियों पर महुआ शराब को बनाया जाता है। उक्त सूचना के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी को अवगत कराया गया तथा जिले के संयुक्त टीम के साथ मुखबिर के बताये गये स्थान पर आज सुबह उपस्थित हुए।आबकारी टीम के वाहन को आता देख वहां पर उपस्थित लोग भाग खड़े हुए जिन्हें प्रयासकर भी पकड़ा नहीं जा सका। तब आसपास क्षेत्र की विधिवत तलाशी ली गई, तलाशी में चढ़ी हुई चार भठ्ठी मदिरा निर्माण करने के लिए प्रयुक्त बर्तन तथा जूट के बोरे के अंदर सफेद रंग की पॉलीथिन के अंदर भरा (महुआ, गुड़, यीस्ट एवं पानी का मिश्रण) महुआ लाहान के 60 नग (प्रत्येक में 20-20 किलोग्राम भरा हुआ) में 1200 किलोग्राम लाहान एवं एक नीले रंग की 50 लीटर की क्षमता वाली जरीकेन मे भरा लगभग 40 लीटर कच्ची महुआ शराब को बरामद किया गया।गवाहों के समक्ष विधिवत पंचनामा बनाकर महुआ लाहान एवं अन्य सामग्रियों को मौके पर नष्टीकरण किया गया। तथा कच्ची महुआ शराब को आबकारी विभाग की टीम के द्वारा अपने कब्जे में लिया गया।

प्रकरण क्रमांक 02 में आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छिरचुवां सबरिया डेरा थाना सरसीवां में नाले के किनारे बड़े पैमाने पर कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है, एवं आसपास के क्षेत्रो में इसका विक्रय किया जाता है तथा बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब का निर्माण करने के लिए महुआ लाहान को नाले के पानी में डुबाकर रखा गया है।

मुखबिर की सूचना पर संयुक्त आबकारी टीम ग्राम छिरचुवां के पास ग्राम गगोरी पहुंची जहां नाले में पानी के तेज प्रवाह के कारण वाहन को रोककर पैदल ही नाला पार करते हुए सबरिया डेरा पहुंचकर बरसाती नाले के किनारे तथा आसपास क्षेत्रों की विधिवत तलाशी ली गई जहां से चढ़ी हुई तीन भट्ठी मदिरा निर्माण करने के लिए प्रयुक्त बर्तन तथा प्लास्टीक/सीमेंट के बोरीयों के अंदर सफेद रंग की पॉलीथिन में भरा(महुआ, गुड़, यीस्ट एवं पानी का मिश्रण) महुआ लाहान के 70 नग(प्रत्येक में 15-15 किलोग्राम भरा हुआ) में 1150 किलोग्राम लाहान को बरामद किया गया तथा गवाहों के समक्ष विधिवत पंचनामा बनाकर महुआ लाहान एवं अन्य सामग्रियों को मौके पर नष्टीकरण किया गया। तथा कच्ची महुआ शराब को आबकारी विभाग की टीम द्वारा अपने कब्जे में लिया गया।

उक्त दोनों प्रकरण में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) (च), 34 (2) का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया तथा संलिप्त व्यक्तियों की पतासाजी की जा रही है।

उक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद वर्मा, वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक विपिन कुमार पाठक, आबकारी उप निरीक्षक हाबिल खलखो, रामेश्वर राठिया, लोकनाथ साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक फागूराम टण्डन, आबकारी आरक्षक गणेश धीरज एवं मोहनलाल चौहान आदि का विशेष योगदान रहा।

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